Hindi Letter for “Loud Speaker par Pratibandh lagane ke liye Jiladhish ko Patra ”, “साउन्ड स्पीकर पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र” Hindi letter for Class 9, 10, Class 12 and B.A Others.

परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक (साउन्ड स्पीकर) पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र लिखिए।

 

सेवा में,

 

जिलाधीश महोदय,

बदरपुर, जिला मेहरौली,

नई दिल्ली-44

 

महोदय,

हम बदरपुर क्षेत्र के दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। हम आपका ध्यान अपने पास-पड़ोस के ध्वनि-प्रदूषण के तत्वों के विषय में आकर्षित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हम लोगों के आस-पास कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो समय-असमय अपनी नासमझी का परिचय देते रहते हैं। इस दृष्टि से ये सदैव अशान्त वातावरण बनाए रखते हैं। इसके लिए ये कभी-कभी गाने-बजाने का कार्यक्रम करते रहते हैं तो कभी-कभी वैसे ही जोर-जोर से चिल्लाते रहते हैं। इससे पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में काफी बाधा खड़ी हो जाती हैं। इससे परेशान होकर जब हम उन्हें अपनी बात रखकर समझाने की कोशिश करते हैं, तो इससे वे लड़ने-झगड़ने लगते हैं। यही नहीं वे और तेज़ गाने-बजाने लगते हैं या लाउड-स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर चलाने लगते हैं। फलतः हम लोगों का अध्ययन-मनन, पठन-पाठन आटि अधर में लटक जाता है।

अतः आपसे सादर प्रार्थना है कि आप उपर्युक्त अवांछनीय और असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे ध्वनि-विस्तारक (साउन्ड-स्पीकर) पर प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें उचित सजा दें, ताकि भविष्य में वे फिर सिर न उठा सके।

सधन्यवाद

भवदीय

क्षेत्रीय निवासी,

इस्ट शालीमार बाग,

 

दिनांक : 25 अप्रैल, 1999

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